जयपुर। जिला उपभोक्ता मंच ने आई ड्रॉप में कचरा मिलने पर दवा निर्माता कंपनी मैसर्स ऑप्थो रेमेडिज प्रा. लिमिटेड को 10 हजार रुपए जुर्माना देने के आदेश जारी किए हैं। मंच ने करधनी स्कीम निवासी इशाक के परिवाद पर यह फैसला दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार डॉक्टर ने क्लोरोमाइंड आई ड्रॉप लिखी थी। शीशी को इस्तेमाल से पहले देखा तो उसमें छोटे व बड़े कचरे के टुकड़े पड़े थे। जब वह मेडिकल स्टोर पर ड्रॉप बदलवाने गया तो कंपनी को जिम्मेदार बता दिया। मेडिकल स्टोर ने जवाब में कहा कि परिवादी उसके पास दवा बदलवाने नहीं आया था। वह सिर्फ रिटेल विक्रेता है। उसके द्वारा दवा होल सेलर की एजेंसी से खरीदी जाती है। कंपनी ने जवाब में कहा कि शीशी में कचरे के टुकड़े होने का तथ्य गलत है, क्योंकि उक्त बैच की 15 हजार आई ड्राप जारी की गई थी जिनमें से किसी में कोई शिकायत नहीं आई।