रायबरेली। एंटीबायोटिक दो दवाओं के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। गुजरात और मेरठ में बनी इन दो दवाओं की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने संबंधित बैच नंबर की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है और ये दवाएं कंपनियों को वापस करने के आदेश दिए हैं। वहीं दवा निर्माताओं और विक्रेताओं को नोटिस दिए हैं तथा कोर्ट में केस दाखिल करा दिया है।

यह है मामला

ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह ने अप्रैल 2024 में अचलेश्चर स्थित आस्था मेडिकल स्टोर से सीपी-250 कैपसूल और शहर के चंद्रिका एजेंसी से सेपो-200 के सैंपल लिए थे। लैब में जांच के दौरान दोनों दवाओं के सैंपल फेल हो गए। एक दवा में घुलने की क्षमता कम मिली तो दूसरी में दवा की मात्रा। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ ही अहमदपुर गुजरात और मेरठ के दवा निर्माताओं को भी नोटिस भेजे गए हैं।

बिक्री को प्रतिबंधित किया

औषधि निरीक्षक ने बताया कि एसीजी 3ई 093 बैच नंबर की सीपी-250 कैप्सूल और 5155 बैच नंबर की सेपो-200 टैबलेट की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। संबंधित एजेंसियों और दुकानदारों को संबंधित दवाओं की बिक्री वापस करने के आदेश दिए गए हैं।