रायपुर
एक्सपायरी दवा देने और दवा खरीदी के लिए दी गई रकम वापस नहीं करने के मामले में मुंबई की त्रिरुपम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड पर जिला उपभोक्ता फोरम ने 52,000 रुपए जुर्माना किया है। इसमें 45,000 दवाई खरीदी के लिए चेक से भेजी रकम, 5,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपए वाद व्यय शामिल है। इसके अलावा फार्मा कंपनी को दवाई की रकम 45,000 पर 11 फरवरी 2014 से रकम की अदायगी तक 9 फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा। श्रीराम नगर निवासी मुकेश जैन ने दवाइयों का सैंपल देखने के बाद कंपनी से 15 जुलाई 2011 को करीब 70 हजार रुपए की दवाई मंगाई।
इसके लिए 25,000 रुपए नकद और 45,000 रुपए चेक से दिए। उन्हें जब दवाई मिली तो अधिकांश एक्सपायर्ड हो चुकी थीं। इसे वापस करने के बाद उन्होंने फार्मा कंपनी से वापस रकम मांगी।
कंपनी ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन रकम वापस नहीं की। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई।