रायपुर। एक्सपायरी दवा बेचने पर एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द तथा 10 मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस छह माह से सालभर के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये मेडिकल स्टोर अब निलंबन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की दवा व इंजेक्शन नहीं बेच पाएंगे। ड्रग विभाग के अनुसार संतोषीनगर स्थित कृष्णा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया है। इसके अलावा मेसर्स ओम मेडिकोस, साहू मेडिकल स्टोर व जनरल स्टोर मांढर, दर्शन मेडिकल स्टोर फूंडहर, जुगल मेडिकल एजेंसी देवपुरी, शीतल मेडिकल स्टोर भनपुरी, महामाया मेडिकल स्टोर भनपुरी, श्रेयांस मेडिकल स्टोर आरंग, हनुमान मेडिकल हॉल समता कॉलोनी, साक्षी मेडिकल स्टोर गुडियारी व धरसींवा सीएचसी स्थित जन औषधि केंद्र का लाइसेंस निरस्त किया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये मेडिकल स्टोर के संचालक कंडीशन आफ लाइसेंस की अवहेलना कर रहे थे। मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी दवा का मिलना गंभीर माना जाता है। कई बार लोगों को एक्सपायरी दवा थमा दी जाती है और पूरे पैसे ले लिए जाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार एक्सपायरी दवा बीमारी पर असर नहीं करती। अगर दवा ज्यादा एक्सपायरी है तो इससे नुकसान भी हो सकता है। ज्यादातर मेडिकल स्टोर रोज किन-किन दवाओं की बिक्री करते हैं, इसकी जानकारी भी नहीं दे पाए। शहर के कुछ मेडिकल स्टोर में नशीली दवाएं भी पकड़ी गई हैं। ड्रग विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर बेनीराम साहू ने बताया कि जो मेडिकल स्टोर लाइसेंस के कंडीशन पर खरे नहीं उतरते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।