राजस्थान : मेडिकल स्टोर पर अब दवा दुकानदारों को नशे के काम में आने वाली दवाओं एनडीपीएस दवाओं की खरीद व बिक्री की सूचना चस्पा करना होगी।
इस बारे में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही डॉक्टरों की पर्ची भी जरूरी होगी और बिल भी देना अनिवार्य होगा।
वहीं हर मेडिकल स्टोर पर A4 साइज के पेपर पर सभी दवाओं के नाम को 20 फॉंट साइज में लगाना होगा। इसका पालन नहीं होने पर स्पेशल टास्क फोर्स की टीम के दिए गए नंबर पर आप शिकायत किया जा सकता है।