गुरुग्राम : गुरुग्राम की एक अदालत ने चिकित्सक पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के आरोपी में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
दरअसल ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म देने के दौरान चिकित्सक ने एक महिला के पेट में रुई का फाहा छोड़ दिया था.
गुरुग्राम के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीड़िता स्वास्तिका के पति दिवास राय की शिकायत पर मंगलवार को यह आदेश दिया.
इससे पहले, राय ने सेक्टर 12 में शिवा अस्पताल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का पुलिस से आग्रह किया था, जिसे ठुकरा दिया गया था.
बहरहाल, अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने अब गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाने में शिवा अस्पताल की डॉक्टर पूनम यादव और डॉक्टर अनुराग यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.