बड़वानी (मध्यप्रदेश)। औषधि निरीक्षक, बडवानी कमल अहिरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेखा जमरे ने की। बताया गया है कि यह कार्रवाई शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा अपनी ड्यूटी सही प्रकार से नहीं निभाने के चलते की गई है।

यह है मामला

सीएमएचओ के अनुसार औषधि निरीक्षक विवेक शर्मा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र, रेडकॉस भवन, ओल्ड कलेक्ट्रेट कैम्पस, बड़वानी (मध्यप्रदेश) के नाम से खेरची औषधि विकय अनुज्ञप्ति प्राप्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन के कैंसिल आदेश से दुखी होकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कोर्ट के निर्णय के बाद विवेक शर्मा ने 15 फरवरी 2023 को अपीलीय आवेदन राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया।

अपील में उल्लेख किये गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार टीप औषधि निरीक्षक बडवानी द्वारा लगभग 7 माह विलंब से प्रस्तुत की गई। इस कारण मामले के समाधान में काफी देरी हुई। वहीं, न्यायालय के समक्ष शासन की छवि भी धूमिल हुई है। उक्त कृत्य के कारण सीएमएचओ डॉ. सुरेखा जमरे ने औषधि निरीक्षक विवेक शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन के आदेश

औषधि निरीक्षक

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत बडवानी के औषधि निरीक्षक कमल अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बडवानी रहेगा।