बालाघाट। औषधि विभाग की टीम ने लांजी क्षेत्र के ग्राम इटोरा एवं ग्राम भानेगांव में छापामारी की। डॉ. अब्दुल राउफ खान द्वारा संचालित राशिदी दवाखाना में बिना लाइसेंस के संग्रहित की गई दवाओं का मरीजों पर इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच टीम ने इन्हें जब्त कर लिया है। राशिदी दवाखाना से दो संदिग्ध दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। औषधि निरीक्षक शरद जैन ने बताया कि जांच टीम ने भानेगांव में डॉ. देवेन्द्र बढई के यहां से बड़ी मात्रा में फिजिशियन नमूनों एवं दवाओ को जब्त किया गया है। इस मामले को अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दवा उपलब्ध कराने वाले दवा प्रतिनिधि एवं दवा व्यापारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं और उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। मेडिकल स्टोर्स की जांच के दौरान दुकान के संचालन में अनियमितताओं जैसे दवाओं का उचित रखरखाव न किए जाने, दवाओं के स्टॉक में पाई गई गड़बडिय़ों, क्रय-विक्रय, दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने, दुकानों में फिजिशियन सैंपल आदि रखने के कारण दवा दुकान के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विशाल राउत के अधिपत्य की मेसर्स केशरीनंदन मेडिकल स्टोर्स ग्राम बिसोनी लांजी के निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार नहीं किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान के मालिक उपस्थित नहीं पाए गए। साथ ही दुकान में एक्सपायरी दवाओं और फिजिशियन सैंपल का संग्रहण किया जाना पाया गया। दुकान से औषधि के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं, सत्यनारायण भंडारकर मेसर्स चित्रा मेडिकल स्टोर्स लांजी दुकान में रखी हुई नींद में उपयोग आने वाली औषधि अल्प्रोलम के दस्तावेज नहीं दे सके। शिवनारायण विजयवार मेसर्स विकी मेडिकल स्टोर्स भौरगढ़ में भी दवाओ के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 का उल्लंघन पाए जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी बालाघाट द्वारा दवा दुकानों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाकर पूछा गया है कि क्यों न उनको स्वीकृत औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों को निरस्त या निलंबित कर दिया जाए।