अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट में एक महिला ने अपने पति से तलाक दिलाने की गुहार लगाई है। एयरलाइंस कर्मी और मॉडल महिला ने तलाक के पीछे तर्क दिया है कि उसके पति ने विवाह पूर्व की शर्त का उल्लंघन किया। इसके चलते वह गर्भवती हो गई। हालांकि, कुटुंब न्यायालय ने महिला का आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने गुजरात हाईकोर्ट की शरण ली। महिला पुणे की रहने वाली है, जबकि पति अहमदाबाद में रहता है। दोनों की पांंच साल पहले शादी हुई थी। दो साल पहले एक बच्चा हुआ।
महिला का कहना है कि कंपनी के मानदंड के अनुसार शरीर को सुडौल रखना होता है। हर साल इन मानदंडों की जांच भी होती है। इसलिए हमने फैमिली प्लानिंग (परिवार न बढ़ाने) की शर्त के साथ शादी की थी। शादी के तीसरे साल में मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। इससे मुझे दुख हुआ। इसके बाद दोनों में झगड़े होने लगे। महिला का आरोप है कि पति ने उनके संबंधों के दौरान सुरक्षा नहीं बरती। इस वजह से वह गर्भवती हो गई। उधर, पति का तर्क है कि उसने पर्याप्त सुरक्षा बरती थी, लेकिन कंडोम के फेल होने से उसकी शादी टूटने के कगार पर पहुंची है। पति ने उपभोक्ता फोरम में अलग से केस दर्ज करवाकर संबंधित कंडोम की कंपनी से मुआवजा मांगा है। फिलहाल हाईकोर्ट ने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह मामला मध्यस्थता सेंटर भेज दिया है। वहां दोनों की काउंसिलिंग की जा रही है।