नई दिल्ली। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टरों के मकडज़ाल से मरीजों को मुक्ति मिलने जा रही है। जानकारी अनुसार केंद्र सरकार ने कोड ऑन फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिस का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर के तहत सरकार नया कानून लाने जा रही है।

इन नियमों के तहत 1000 से ज्यादा का गिफ्ट डॉक्टर को देना गैरकानूनी माना जायेगा। कानून के उल्लंघन पर जुर्माने/प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। 1000 से ज्यादा का गिफ्ट देने पर लाइसेंस रद्द होगा। इस कानून के तहत स्लैब के तहत 100 गुना तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि फार्मा मार्केटिंग ड्राफ्ट के तहत डॉक्टर को दिया कैश, गिफ्ट वाउचर, फॉरेन ट्रिप सब पर बैन होगा। इसके नियंत्रण के लिए एनपीपीए को जिम्मा देने का भी विकल्प दिया गया है।