नई दिल्ली। कोरोना टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है। अब सिर्फ गरीबों का ही फ्री कोरोना टेस्ट होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी सरकारी और निजी लैब में कोरोना संक्रमण टेस्ट फ्री होगा। कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, ईडब्ल्यूएस और आयुष्मान भारत के मरीजों की टेस्टिंग मुफ्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि कोरोना वायरस की जांच सिर्फ एनएबीएल से मान्यता प्राप्त लैबों या विश्व स्वास्थ्य संगठन या आईसीएमआर से मंजूरी प्राप्त किसी एजेंसी के जरिए होनी चाहिए। बता दें कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सरकारी और निजी, सभी लैब में कोरोना की जांच मुफ्त में करने का आदेश दिया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने अधिसूचना में प्राइवेट लैब को 4500 रुपए तक लेने की इजाजत दी थी।