शिवपुरी। डॉक्टर की पर्ची देखे बिना गर्भपात की दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों की खैर नहीं है। सीएमएचओ का कहना है कि जल्द ही जिले में सभी मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करेंगे। जांच में दोषी पाए जाने पर दवा स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस कैंसिल करने के अलावा उस पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकेगा। सीएमएचओ डॉ. एम.एस. सगर ने इस बारे में एक टीम गठित की है। यह टीम जिले के 400 मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण कर यह पता करेगी कि अवैध तरीके से कहां-कहां गर्भपात की दवाएं बिक रही हैं। यह निर्णय महिला डॉक्टर की शिकायत पर उठाया गया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक के दौरान सीएमएचओ डॉ. सगर को एक महिला चिकित्सक ने बताया कि आम तौर पर गर्भपात के केसों में पता चल रहा है कि मेडिकल स्टोर्स से सीधे गर्भपात की दवाएं खरीदी जा रही हैं। इससे महिलाओं के केस बिगड़ रहे हैं। इससे महिलाएं मौत तक की स्थिति में पहुंच सकती हैं।
महिला डॉक्टर की इस शिकायत के बाद सीएमएचओ ने यह निर्णय लिया कि सभी मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि गर्भपात की दवाओं का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। सीएमएचओ ने आदेश दिए हैं कि अब मेडिकल स्टोर संचालकों को गर्भपात की दवा के संबंध में तमाम रिकार्ड संभाल कर रखना होगा। इसमें किस महिला डॉक्टर ने पर्चे पर दवा लिखी, इसका लेखा-जोखा अपने दस्तावेजों में रखना होगा। साथ ही उन्होंने कितनी दवाएं कंपनी या स्टॉकिस्ट से मंगाई और कितनी दवा अब तक किस महिला डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दी, इसका रिकार्ड भी मेंटेन करना होगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले मेडिकल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी के मेडिकल स्टोर संचालक कौशल किशोर का कहना है कि हम गर्भपात की दवा स्टोर पर नहीं रखते इसलिए रिकॉर्ड का सवाल ही नहीं उठता। जैसे ट्राइका दवा देते समय हम मरीज के रिकार्ड के साथ पर्चे का रिकार्ड और मोबाइल नंबर रखते हैं, वैसे ही अन्य मेडिकल संचालक इन नियमों का पालन करेंगे। दवा दुकानदार करेंगे नियमों का पालन करेंगे
शिवपुरी के मेडिकल स्टोर संचालक कौशल किशोर का कहना है कि हम गर्भपात की दवा स्टोर पर नहीं रखते इसलिए रिकॉर्ड का सवाल ही नहीं उठता। जैसे ट्राइका दवा देते समय हम मरीज के रिकार्ड के साथ पर्चे का रिकार्ड और मोबाइल नंबर रखते हैं, वैसे ही अन्य मेडिकल संचालक इन नियमों का पालन करेंगे।