समस्तीपुर (बिहार)। ड्रग विभाग ने जिले की चार दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही सात दवा दुकान संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण का जवाब निर्धारित अवधि तक नहीं देने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। उक्त कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर ने बीते दिनों दवा दुकानों के औचक निरीक्षण में मिली गड़बडिय़ों के बाद की है। सहायक औषधि नियंत्रक के आदेश पर औषधि निरीक्षकों की अलग-अलग टीम ने जिले में दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। इसमें रोसड़ा के ब्लॉक रोड स्थित मे. नवीन मेडिकल हॉल, मे. अमर मेडिकल हॉल, फतेहपुर मोतीपुर स्थित मे. लक्ष्मी मेडिकल हॉल और हसनपुर स्थित मे. जगदंबा मेडिकल हॉल में औचक जांच की गई थी। जांच में मिली गड़बडिय़ों को लेकर पूर्व में सभी दुकान संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसका संचालकों ने निर्धारित अवधि में जवाब नहीं दिया। जिस कारण पत्र प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। निलंबन की अवधि में संस्थान को बंद रखते हुए औषधियों का क्रय -विक्रय नहीं करने का निर्देश दिया गया है। दवा क्रय या विक्रय करने का मामला सामने आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक द्वारा दवा दुकानों की जांच में गड़बडिय़ां सामने आई। जिस पर छह दवा दुकान संचालकों से स्पष्टीकरण किया गया है। इसमें समस्तीपुर शहरी क्षेत्र के बसंत मार्केट स्थित कुंज बिहारी इंटरप्राइजेज, रोसड़ा के ब्लॉक रोड स्थित आशा मेडिकल हॉल, न्यू शिव मेडिकल हॉल, शारदानगर स्थित मे. मेडरॉक फार्मा, प्रभु ठाकुर मोहल्ला स्थित मे. स्क्यूलाइफ केयर, दलसिंहसराय स्थित गंज रोड के बिस्कोमान चौक के समीप मे. बाबा होमियो हॉल, तिरुपति सुंदर कॉम्पलेक्स स्थित मे. न्यू भारत होमिया हॉल में जांच किया गया। इसमें अलग-अलग दुकानों में अलग-अलग गड़बडिय़ां सामने आई। किसी में एक्सपायरी दवाओं के डिस्पोजल या लौटने का रिकॉर्ड नहीं रहने, फार्मासिस्ट अनुपस्थित रहने, दवा क्रय-विक्रय का मेमो सहित अन्य गड़बडिय़ां मिलीं। इस संबंध में दवा दुकान संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण का जवाब निर्धारित अवधि में नहीं देने को लेकर निलंबन की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।