ज्ञानपुर (भदोही/यू.पी): ड्रग लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होने के कारण दवा विभाग ने जिले की सौ दवा दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए। नियमत: लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर छह माह के अंदर नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। अवधि निकल जाने पर स्वत: लाइसेंस निरस्त हो जाता है। अब तक जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के ड्रग विभाग में पंजीकृत सौ से अधिक दवा दुकानों के लाइसेंस समय पर नवीनीकरण नहीं कराने से निरस्त हो चुके हैं। जिसकी पुष्टि ड्रग इंस्पेक्टर एके बंसल ने भी की है। नवीनीकरण के अभाव में बड़े पैमाने पर लाइसेंस निरस्त होने का अंदेशा है।
बता दें कि जिले में ड्रग विभाग से करीब छह सौ दवा दुकानों के लाइसेंस जारी हुए है। यहां ड्रग निरीक्षकों की स्थायी तैनाती न होने से तमाम मेडिकल स्टोर संचालक प्रतिबंधित दवा बेचते हैं, नियमों की उल्लंघना करते हैं, जिसकी शिकायतें दवा विभाग और पुलिस के पास खूब आती है लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं होता।