नैनीताल। हाईकोर्ट ने चिकित्सकों को जनहित में कम्प्यूटराइज नुस्खे व रिपोर्ट देने के आदेश दिए है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगल पीठ ने चिकित्सकों से व्यापक जनहित में यह कदम उठाने को कहा है। युगलपीठ ने ये निर्देश देहरादून जौलीग्रांट अस्पताल की समीक्षा याचिका की सुनवाई के बाद दिए हैं। पीठ ने कहा कि सामान्य रोगियों व उनके परिचरों के हित को देखते हुए यह जरूरी है। उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह चिकित्सकों को इस संबंध में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराये। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनिल कुमार बंसल ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह निर्देश सुनवाई के दौरान आये इस तथ्य के बाद दिया कि अधिकांश मामलों में यह देखने में आया है कि सामान्य मरीज व उसके परिचरों को चिकित्सकों द्वारा लिखे गये नुस्खे व रिपोर्ट समझ नहीं आती हैं। कोर्ट ने सरकार को भी निर्देश दिया कि वह इसके लिये सरकारी चिकित्सकों को आवश्यक बुनियादी सुविधायें कम्प्यूटर व प्रिंटर उचित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराये। पीठ ने देहरादून के जौलिग्रांट अस्पताल की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।