रायबरेली: दवाओं में तय मानक नहीं पाए जाने पर ड्रग विभाग ने एक मेडिकल स्टोर संचालक और दवा निर्माता कंपनी को नोटिस दिया है। नोटिस में तय किए गए समय के दौरान जवाब नहीं मिला तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की तरफ विभाग आगे बढ़ेगा। जिस दवा के सैंपल जांच में अधोमानक पाए गए उसका नाम ओफ्रेक्स ओजेड है। बीते महीने औषधि निरीक्षक दीपक शर्मा ने जिला अस्पताल स्थित चौहान मेडिकल स्टोर से इस दवा के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। रिपोर्ट में ओफ्रेक्स ओजेड दवा में पाया जाने वाला तत्व ओफ्लाक्सीन 200 एमजी की बजाय 160 मिला।
उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक के साथ ही दवा कंपनी सिद दीप बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड हापुड़ को भी नोटिस भेजा गया है। निश्चित अवधि में जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सूत्रों की मानें तो ड्रग विभाग ने कुछ और दवा दुकानों को चिह्नित कर रखा है, जहां गुणवत्ताविहीन दवा और प्रतिबंधित नशीली दवाएं खुलेआम बेचने का काम होता है। शीघ्र ही दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। हालांकि कुछ दवा विके्रताओं ने जिले में ड्रग की विभाग की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है लेकिन औषधि निरीक्षक विभाग का स्पष्ट कहना है कि बेवजह किसी केमिस्ट को परेशान नहीं किया जाएगा यदि कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।