संतकबीर नगर: अब दवा कारोबारियों को भी खाद्य एवं औषधि विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अधिकतर विक्रेता दुकान में दवा के साथ ही बोर्नविटा, वीवा, हार्लिक्स सहित अन्य खाद्य वस्तु बेंच रहे हैं। जिस कारोबारी सालाना 12 लाख रुपये या इससे अधिक का खाद्य वस्तु बेंचने वाले दवा विक्रेता हैं वह सब इस दायरे में आएंगे।
जून से विभाग के अधिकारी दुकानों पर जाकर लाइसेंस की जांच करेंगे। लाइसेंस न मिलने पर संबंधित दवा विक्रेता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
जनपद के शत-प्रतिशत विक्रेता अब तक औषधि विभाग से जारी लाइसेंस पर दवा की दुकान चला रहे थे। अब शासन के दिशा-निर्देश पर इन्हें यह सब सामग्री बेंचने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लेना होगा।
विक्रेता को लाइसेंस बनवाने के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगले माह यानी जून में इस विभाग के अधिकारी जनपद के सभी मेडिकल स्टोर की जांच करेंगे।
अभिहित अधिकारी (डीओ) जेपी तिवारी ने कहा कि सभी मेडिकल स्टोर संचालक जल्द से जल्द आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर लें। जांच के दौरान लाइसेंस न मिलने पर संबंधित मेडिकल स्टोर के संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।