संतकबीर नगर (उ.प्र.)। यूपी सूबे में दवा लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। यह सिस्टम पहली फरवरी से शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। ऑनलाइन लाइसेंस देने की व्यवस्था शुरू होने पर कागज आधारित कार्य स्वत: ही बंद हो जाएगा। नई व्यवस्था में दवा का लाइसेंस बनवाने के लिए सहायक आयुक्त (औषधि)/औषधि अनुज्ञापन अधिकारी के पोर्टल पर आवेदन पत्र मिलेगा। इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। आवेदक को पोर्टल पर ही समस्त अभिलेख स्कैन कर डालने होंगे।
इसके बाद सहायक आयुक्त (औषधि)/औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी दवा लाइसेंस के लिए किए गए आवेदनों की जांच कर संबंधित जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर संबंधित प्रतिष्ठान की जांच कर उसी दिन अपनी जांच रिपोर्ट ऑलाइन फीड करेंगे। इसके पश्चात औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) डिजिटल हस्ताक्षर के बाद लाइसेंस जारी करेंगे। आवेदक को ऑनलाइन एवं ई-मेल के जरिये लाइसेंस की प्रति मिल जाएगी। इसके अलावा सभी फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर संचालकों के आधार को ऑनलाइन साफ्टवेयर से ङ्क्षलक किया जाना है। आधार सत्यापन के लिए उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसके अलावा ऐसे दवा विक्रेता जिन्होंने ऑफलाइन व्यवस्था के दौरान लाइसेंस बनवाया है, उन्हें इस नई व्यवस्था के तहत अपने लाइसेंस नंबर को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा, तभी वे दवा बेच पाएंगे।
ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने बताया कि दवा विक्रेताओं के लिए पेपरलेस ऑनलाइन लाइसेंस लेने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। आवेदन से लेकर जांच रिपोर्ट फीड करने सहित सब कुछ ऑनलाइन होगा। जांच के बाद मानकों पर खरा उतरने वाले आवेदकों को ऑनलाइन एवं ई-मेल के जरिये ही लाइसेंस की प्रति प्राप्त होगी। वहीं, ऑफलाइन व्यवस्था के दौरान जिन दवा विक्रेताओं ने अपना लाइसेंस बनवाया है, उन्हें अपने लाइसेंस का नंबर इस पोर्टल पर पंजीकृत करवाना होगा।