झांसी। दवा दुकानदारों के खिलाफ अब सीधी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ड्रग विभाग को सिर्फ ड्रग एक्ट के तहत ही कार्रवाई करनी होगी। हाईकोर्ट में दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान इस संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। इस बारे में प्रमुख सचिव (उत्तर प्रदेश शासन) हिमांशु कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें हाइकोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए बताया गया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18-27 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर नहीं की जा सकती। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा-18 के अन्तर्गत अपराधों के लिए धारा-32 में औषधि निरीक्षक द्वारा सक्षम न्यायालय में परिवार दायर किया जा सकता है।