गया। औषधि विभाग ने जिले में संचालित कई दवा दुकानों पर जांच पड़ताल की और 18 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। इनमें शहर की दो दवा दुकानें भी शामिल। तीन दवा दुकानों का लाइसेंस 8 जून से और शेष का 14 जून से सस्पेंड किया गया है। शहर के नारायण चुंआ स्थित चुन्नू मेडिकल स्टोर का 60 दिन व उसके बाद फार्मासिस्ट उपलब्ध कराए जाने तक और विसार तालाब स्थित मे. अतुल मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 30 दिन के लिए सस्पेंड रहेगा। इसके अलावा गजरागढ़ बाराचट्टी का नंदनी मेडिकल स्टोर्स, सोभ का सेवा सदन होमियो हॉल, डोभी का जनता मेडिकल हॉल, टेउसा अतरी का सिकन्दर मेडिकल हॉल और सरबहदा का अजय मेडिकल हॉल का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। शेरघाटी सतसंग नगर का न्यू भारत मेडिकल हॉल, कोठी इमामगंज का अनिता मेडिकल हॉल, खंचिया रोड टिकारी को सुमन मेडिकल हॉल खुदरा व सुमन मेडिकल हॉल थोक, मौलानगर अतरी का राजीव मेडिकल हॉल, टीटी रोड शेरघाटी का एसके मेडिकल एजेंसी, उप्थु अतरी का शिव मेडिकल हॉल, ईटवां मोहनपुर का मिश्रा मेडिकल हॉल, बस स्टैंड टिकारी का बैजनाथ मेडिकल हॉल और ईटवां मोहनपुर का भारत मेडिकल हॉल का भी लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। इन दुकानों में से किसी का 30 दिन, किसी का 60 दिन तो किसी का 90 दिनों का सस्पेंशन अवधि निर्धारित है। कुछ दवा दुकानों को सस्पेंशन अवधि के बाद फार्मासिस्ट उपलब्ध कराए जाने तक अपनी दुकान बंद रखनी होगी। एडीसी आरके सिंह ने बताया डीआई की ओर से की गई जांच में इन दुकानों का संचालन नियमानुकुल नहीं होने पर कार्रवाई की गई है।