बीकानेर (राजस्थान)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर एक अवैध रूप से संचालित क्लीनिक को सील करने का मामला सामने आया है। सील किए गए क्लीनिक में मरीजों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन संचालक के पास इसके संचालन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मीना ने बताया कि आरडी 860 स्थित बालाजी हॉस्पिटल में जांच दल को भेजा गया था। वहां संचालक जांच दल को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाया। डॉ. मीना ने बताया कि संचालक मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लिनिक चला रहा था। ऐसे में मानव जीवन को खतरे में डालने के आरोप में अशोक कुमार पुत्र श्याम सुन्दर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मौके से उपचार के दौरान काम आने वाले चिकित्सा उपकरणों को भी सील कर दिया गया। डॉ. बीएल मीना ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी वेदप्रकाश शर्मा, एडीसी सुभाष मुटरेजा, जितेन्द्र बोथरा सहित अन्य चिकित्सा अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। क्लीनिक में मिले अशोक कुमार के पास कोई चिकित्सा डिग्री या अन्य दस्तावेज नहीं मिले।