नई दिल्ली। दवा रोसिलॉक्स की अधिक कीमत के मामले में सन फार्मा कंपनी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 की सीमित या अतिरंजित व्याख्या नहीं की जा सकती। इस आदेश का उद्देश्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर दवाएं उपलब्ध कराना है।

न्यायाधीश संजय कुमार और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इस दावे को रद कर दिया कि वह क्लॉक्सासिलिन-आधारित दवा के ब्रांड रोसिलॉक्स का वितरक नहीं केवल डीलर है। फैसले में कहा गया कि डीपीसीओ के तहत वितरक और डीलर की परिभाषाएं परस्पर अलग-अलग नहीं हैं।

पूरी संभावना है कि एक वितरक थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता बनकर दोहरी भूमिका निभा सकता है और इस तरह डीपीसीओ के पैराग्राफ 2(डी) के तहत डीलर की परिभाषा को पूरा कर सकता है। चूंकि अपीलकर्ता ने दोनों भूमिकाएं निभाई हैं। इसलिए उसे डी.पी.सी.ओ. के पैराग्राफ 13 के दायरे से बाहर करना पर्याप्त नहीं होगा।

डीपीसीओ के हवाले से पीठ ने कहा कि इसका उद्देश्य और इरादा आम आदमी को औषधियों के फॉर्मूलेशन उपलब्ध कराने की कीमतों को नियंत्रित करना है। अदालत ने कंपनी की अपील को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि उसे दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली।

दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी 8 फरवरी, 2005 को जारी किए गए एक मांग नोटिस से व्यथित थी। इसमें अप्रैल 1996 से जुलाई 2003 की अवधि के लिए 2,15,62,077 रुपये की अधिक वसूली गई मूल राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात, उसे ब्याज सहित अधिक वसूली गई राशि, जो कुल मिलाकर 4,65,08,333 रुपये थी, जमा करने का निर्देश दिया गया था।

यह मांग नोटिस राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था। कंपनी का दावा था कि वह निर्माता, आयातक या वितरक नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि हमने पाया कि एनपीपीए द्वारा जारी नोटिसों के जवाब में अपीलकर्ता द्वारा दायर जवाबों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने निर्माता से ही दवा की खरीद की बात स्वीकार की है। इस प्रकार, अपने जवाबों में उसके स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार, अपीलकर्ता का प्रत्यक्ष निर्माता के साथ सीधा संपर्क था।

अदालत ने कहा कि डीपीसीओ में परिभाषित डीलर वह थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता होगा जो दवा की खरीद या बिक्री करता है। इसके तहत परिभाषित वितरक में दवाओं का वितरक या निर्माता द्वारा नियुक्त स्टॉकिस्ट शामिल होगा।