नई दिल्ली। नई दिल्ली के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने केमिस्टों को निर्देश दिया है कि सामान्य चिकित्सा में डॉक्टर के पर्चे के बिना किसी को भी हाइड्रॉक्साइक्लोरोक्विनोलोन (एचसीक्यूएस), क्लोरोक्वीन, लोपिनवीर / रीतोनवीर और संबंधित उत्पाद न बेचें। रोगनिरोधी उपयोग के लिए इन दवाओं की खरीद से आतंक को रोकें।
लोग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा गठित कोविड-19 के लिए नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद कोरोनोवायरस संक्रमण के प्रोफिलैक्सिस के लिए इन दवाओं को खरीदने के लिए मेडिकल स्टोरों पर भीड़ लगा रहे हैं। टास्क फोर्स ने कोरोनोवायरस रोगियों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों और व्यक्तियों के निवारक उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का उपयोग करने का सुझाव दिया था। यह भी कहा गया कि दवा की कोरोना रोगियों के स्पर्शोन्मुख घरेलू संपर्कों के मामले में की जा सकती है। दिल्ली में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, क्लोरोक्वीन, लोपिनवीर / रटनवीर आदि की घबराहट की स्थिति से बचने के लिए ड्रग्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने रिटेल एंड डिस्पैसिंग केमिस्ट्स एसोसिएशन (आरडीसीए) को एडवाइजरी जारी की।