अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS परिसर) को टोबैको फ्री जोन घोषित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये के जुर्माने के साथ यह दंडनीय अपराध माना जाएगा।

अस्पताल ने कहा है कि अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू चबाते पाए जाने वाले डॉक्टरों, स्थायी या संविदा कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल ने आदेश में कहा- केंद्र सरकार ने 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों को युवाओं और जनता को तंबाकू के उपयोग और धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए अधिनियमित किया है।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है- सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और अस्पताल भवनों को साफ रखने की ²ष्टि से, इस प्रकार ‘स्वच्छ भारत’ अभियान में योगदान करते हुए, एम्स, नई दिल्ली के परिसर को ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र’ घोषित किया गया है।

आदेश में आगे कहा गया है कि एम्स, दिल्ली के परिसर में तंबाकू, धूम्रपान और थूकना प्रतिबंधित है और यह 200 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध है।