नई दिल्ली। नकली मेडिसिन की मासिक सूची प्रकाशित करने के सभी राज्यों को आदेश दिए गए हैं। ये आदेश डीसीजीआई ने उपभोक्ताओं को नकली दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जारी किए हैं।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने राज्य दवा निरीक्षकों को नकली दवाओं की सूची संकलित करने और बनाए रखने का निर्देश दिया है। इनके वितरण और इस्तेमाल को रोकने के लिए यह सूची हर महीने प्रकाशित की जाएगी।
डीसीजीआई ने दस्तावेज़ जारी किया
डीसीजीआई ने बेहतर गुणवत्ता तय करने के लिए दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के सैंपल लेने को कहा है। इसके लिए एक व्यापक दस्तावेज़ जारी किया है। इन निर्देशों में फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य सेवा उद्योगों में सुरक्षा मानक बनाए रखने के लिए कड़े उपायों की जरूरत पर जोर दिया है।
सैंपल प्रक्रिया के लिए भी दिशा-निर्देश
निर्देशों में कहा गया है कि नकली दवाओं या मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली दवाओं की सूची दवा नियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर मासिक रूप से उपलब्ध होगी। सैंपल प्रक्रिया के लिए भी नियामक के दिशा-निर्देश बताए गए हैं। इसका उद्देश्य दवा निरीक्षकों के प्रयासों को सुव्यवस्थित करना है।
ड्रग इंस्पेक्टर दवा बिक्री की दुकानों से विभिन्न श्रेणियों, फॉर्मूलेशन और निर्माताओं के सैंपल लेंगे। इसका उद्देश्य गुणवत्ता के मुद्दों की पहचान करना और उन्हें सुधारना है। इससे दवाओं और उपकरणों की सुरक्षा और प्रभावकारिता में उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा हो सकेगा।