पिपली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीली खोलियां रखने के दोषी को 10 साल की कैद और 1.50 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उपजिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि आठ मई, 2017 को थाना इस्माईलाबाद के उपनिरीक्षक रमेश चंद्र अपनी टीम के साथ बस स्टैंड इस्माईलाबाद पर मौजूद थे। उन्हें सूचना मिली कि बलविद्र सिंह नशीली दवाएं बेचने का काम करता है। इस समय नशीली गोलियां लेने के लिए बाहर गया हुआ है। सूचना के आधार पर औषधि नियंत्रण अधिकारी डॉ. सुनील दहिया की सहायता से ठसकां मीराजी रोड इस्माईलाबाद पर नाकाबंदी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को इस्माईलाबाद की तरफ से आते हुए देखा, जो पुलिस को देखकर वापस तेज कदमों से जाने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसको रोक कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2340 नशीली गोलियां बरामद हुई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माना किया है।