हिसार। अवैध रूप से नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां बेचने के मामले में दोषी हनी मेडिकल हॉल के संचालक पवन को अदालत ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। बता दें कि शहर थाना में 27 जुलाई 2017 को ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जानकारी अनुसार ड्रग विभाग के सीनियर ड्रग कंट्रोलर डॉ. रमन श्योराण के नेतृत्व में ड्रग कंट्रोलर डॉ. सुरेश चौधरी ने विजय नगर स्थित मेडिकल हॉल पर छापा मारा था। उस दौरान मेडिकल हॉल संचालक संतनगर वासी पवन अपनी स्कूटी की डिग्गी में नशे में इस्तेमाल होने वाली 18 बोतल रेक्सकॉफ की शीशी सप्लाई के लिए लाया था। तभी ड्रग कंट्रोलर ने उसे काबू कर लिया। स्कूटी की डिग्गी खुलवाई तो उसमें उक्त शीशी बरामद हुईं, जिन्हें जब्त कर लिया गया। आरोपी दवा संबंधित रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया, जिसके कारण उसके खिलाफ सिटी थाना में शिकायत देकर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करवा गिरफ्तार करवाया गया था। एडीएसजे रेणु राणा की अदालत ने उसे दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई है।