कैराना। एक मेडिकल स्टोर संचालक को 10 साल की सजा का एलान हुआ है। मेडिकल स्टोर पर भारी संख्या में नशीली दवा रखकर बेचने के मामले में दोष सिद्ध पाया गया है।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एनडीपीएस) सुबोध सिंह ने मुजरिम मेडिकल स्टोर संचालक देवेंद्र सिंह निवासी वेदखेड़ी थाना झिंझाना को 10 साल की सजा व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

साल 2019 अक्टूबर में दृष्टि मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान टीम ने वहां से तीन अलग-अलग कंपनी की 38,510 प्रतिबंधित नशीली गोली व कैप्सूल बरामद किए थे।

औषद्यि निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मेडिकल स्टोर संचालक देवेंद्र सिंह निवासी गांव वेदखेड़ी थाना झिंझाना को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाह पेश किए गए। इसके बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एनडीपीएस) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम देवेंद्र सिंह को 10 साल के कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।