चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 12 लाख नशे की गोलियां जब्त करने और एफआईआर दर्ज न करने के मामले में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.
सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए कुछ समय की मांग की है, जिसपर हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर तक का समय दिया है.
कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 को फूड एंड ड्रग एडमिनस्ट्रेशन विभाग ने ट्रामाडोल की 12 लाख गोलियां जब्त की थी. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जबकि मामला एनडीपीएस का दर्ज होना चाहिए था.
पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि अधिकारी जानबूझ कर ड्रग कारोबारियों की रक्षा करने में जुटे हुए हैं. उसके बाद जांच सीबीईआई को सौंप दी गई थी.
एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान इस बात का जिक्र फिर से सामने आया, जिसके बाद ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जॉइंट कमिश्नर (ड्रग्स) से हलफनामा मांगा था. दोनों के हलफनामों में यह बताया ही नहीं गया कि यह 12 लाख ट्रामाडोल कहां गई और उनका बैच नंबर भी नहीं बताया गया.










