केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को 17 वर्षीय एक लड़की को अपने बीमार पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा डोनेट करने की अनुमति दे दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ‘हूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, 1994 और नियमों की अन्य जरूरतों के अधीन अपने पिता की ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए लीवर का हिस्सा डोनेट करने की इजाजत दी है।

डॉक्टरों ने लड़की को अपने बीमार पिता को लीवर का हिस्सा दान करने की इजाजत नहीं दी थी क्योंकि वह नाबालिग थी।

इसके बाद नाबालिग लड़की देवानंद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने लड़की की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे अपने बीमार पिता को लीवर डोनेट करने की इजाजत दे दी।