कठुआ (जम्मु कश्मीर)। नियमों की अनदेखी करने पर एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार-कम-एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनी की ओर से की गई। तहसीलदार प्रद्युम्न अत्री ने दुकान के बाहर नोटिस भी चस्पा किया है। साथ ही ब्लॉक मेडिकल अफसर को आगामी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी है।
यह है मामला
जानकारी के अनुसार बनी के तहसीलदार-कम-एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रद्युम्न अत्री ने सूचना मिलने पर बनी बाजार में एक मेडिकल स्टोर पर जांच की। जांच में पता चला कि यहां बिना किसी फार्मासिस्ट के ही दवाओं की बिक्री की जा रही थी। स्टोर संचालक के पास दवा बिक्री संबंधी कोई दसतावेज नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी बंद पड़े थे।
दवा दुकान के बाहर नोटिस भी चस्पा किया
इसके बाद तहसीलदार ने दवा दुकान के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति दुकान पर दवा बेच रहा था, उसके पास कोई मान्य डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं था। वहीं, सीसीटीवी भी बंद थे। उक्त दुकान के संबंध में जिसके नाम पर लाइसेंस था, वह मौके पर मौजूद नहीं मिला। यह नियमों के खिलाफ है। उपरोक्त कमियों को देखते हुए यह दवा दुकान सील की गई है। आगामी कार्रवाई के लिए बीएमओ को कॉपी भेजी गई है।