टोहाना। सदर पुलिस ने नशीली दवाइयां बेचने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी गांव धारसूल कलां निवासी बलवान व गांव दीवाना निवासी जोगा सिंह के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 18ए व 18सी तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपियों को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। जांच अधिकारी एएसआई देवी लाल ने बताया कि कुलां पुलिस प्रभारी शैजा ने नाकाबंदी के दौरान दोनों युवकों को शक के आधार पर काबू किया। जांच अधिकारी ने बताया कि तलाशी में नशीली दवाएं मिलने पर डॉ. दिनेश को बुलाकर उनकी पहचान करवाई गई। उन्होंने बताया कि न्यूमक्सिम, डिफरम, एटिरोल व केरिसोमा नामक दवाएं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 18ए व 18सी के तहत आती हैं। ट्रामाजोल व पेटाजोशिन नामक इंजेक्शन तथा कोरेक्स, नीरोडोलम, रिवोट्रिन व ऐटिवान नामक गोलियां एनडीपीएस एक्ट के तहत आती हैं जोकि प्रतिबंधित हैं जबकि बेलरेस्ट नामक गोलियां आयुर्वेदिक हैं।