चंडीगढ़। कोर्ट ने प्रतिबंधित इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किए व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान दड़वा निवासी सूरज के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी सूरज को अक्टूबर, 2017 को गिरफ्तार किया था। दर्ज मामले के मुताबिक, सेक्टर-26 थाना पुलिस गश्त करते हुए ट्रांसपोर्ट लाइट की तरफ जा रही थी। उक्त व्यक्ति पुलिस को हाथ में कैरी बैग लेकर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को सामने खड़ा देख सूरज ने अपना रास्ता बदल लिया और तेज-तेज कदमों से चलना लगा। पुलिस को उस पर शक हुआ तो भागकर उसे पकड़ा। जब उसकी तलाशी ली तो कैरी बैग में से 26 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने इसके बारे में पूछा तो वह कोई जवाब न दे सका और न ही कोई लाइसेंस दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था।