नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक प्रतिबंधित दवा के अवैध निर्माण से जुड़े धनशोधन मामले में तेलंगाना की एक कंपनी की संपत्ति कुर्क की है.
हाइग्रो केमिकल्स फार्मटेक प्राइवेट लिमिटेड की 1.93 करोड़ रुपये की एफडी को कुर्क करने के लिए पीएमएलए के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बयान जारी कर यह जानकारी दी. बयान के अनुसार, कंपनी पर डेक्सट्रो प्रोपोक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड (डीपीपी एचसीएल) नाम की एक प्रतिबंधित दवा के अवैध निर्माण एवं कारोबार में शामिल होने का आरोप है.
ईडी ने राजस्व खुफिया निदेशालय के हैदराबाद कार्यालय द्वारा दायर शिकायत का अध्ययन करने के बाद कंपनी के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की.
जांच एजेंसी ने बताया कि साल 2004 से 2006 के बीच कंपनी ने नयी दिल्ली में अपनी साझेदार जेके फार्मा एजेंसी को अवैध रूप से 6,450 किलोग्राम दवा की आपूर्ति की, जिसने इसे किसी अन्य रसायन के रूप में दर्शाया.