नई दिल्ली : एनजीटी ने पर्यावरण नियमों के उल्लघंन के आरोप में गुरुग्राम स्थित दवा कंपनी के खिलाफ दायर की गयी याचिका के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दो माह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
याचिका में कहा गया है कि हरियाणा के गुरुग्राम में मैसर्स किमिया बायोसाइंस लिमिटेड पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के बिना कंपनी दवा बना रही है।
एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में गत आठ फरवरी को आदेश जारी करते हुए कहा, उक्त याचिका के परिप्रेक्ष्य में, इस चरण पर अपना कोई मत दिये बगैर हम यह जरूरी समझते हैं।
एनजीटी ने साथ ही निर्देश दिया है कि रिपोर्ट में अब तक जारी किए गये कारण बताओ नोटिस पर किये गये निर्णय और पर्यावरण नियमों की अनुपालना की मौजूदा स्थिति का भी खास उल्लेख हो।