वाराणसी के प्राइवेट नर्सिंग होम संचालकों के साथ आज जिला प्रशासन ने बैठक की। इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अस्पतालों का फायर एनओसी अनिवार्य है, यदि फायर एनओसी बनवाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन फायर एनओसी के बिना नए मरीजों की भर्ती नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशानुसार आई एम ए सभागार में सारे प्राइवेट नर्सिंग होम संचालकों के साथ बैठक की गई।
बैठक में एडीएम सिटी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अधिकारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि जिन चिकित्सालय में फायर एनओसी नहीं है वह जब तक फायर एनओसी नहीं ले ले रहे तब तक उनके अस्पताल में मरीजों की भर्ती नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि मरीजों एवं चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी को हमेशा सहयोग देने एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में अवगत कराएं। उन्होंने पंजीयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और चिकित्सालय द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब दिया।