अमृतसर। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत फार्मासिस्ट भी अब दो साल की एक्टेंशन पा सकेंगे। सरकारी डॉक्टरों की तरह इन्हें भी सेवानिवृत्ति के बाद नियमानुसार नौकरी करने का अधिकार मिल गया है। पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर फार्मासिस्टों को यह खुशखबरी दी है।
दरअसल, पंजाब राज्य फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से एक्सटेंशन की मांग की जा रही थी। फार्मासिस्टों का तर्क था कि वे भी स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो फिर उन्हें एक्सटेंशन से वंचित क्यों रखा जा रहा है। हालांकि तत्कालीन सरकारों ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। कई बार सरकारी आश्वासन भी मिलते रहे, पर मांग पूरी नहीं हुई। ऐसे में फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने पंजाब—हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 5 सितंबर 2018 को अदालत ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि फार्मासिस्टों को भी एक्सटेंशन का अधिकार दिया जाए। पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब राज्य फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रधान शमशेर ङ्क्षसह कोहरी व महासचिव अशोक शर्मा ने इस फैसले की सराहना की। दोनों नेताओं ने कहा कि इससे फार्मासिस्टों को बड़ी राहत मिली है।