हरदा। मध्य-प्रदेश के हरदा से एक खबर आई थी कि एक महिला ने एक बच्ची को पोलियों की जगह जहर पीला दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिसको लेकर द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने 3 साल की मासूम बालिका को पोलियो की दवा के नाम पर जहर पिलाने वाली नकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुभद्रा पति अशोक उइके को हत्या का आरोपी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने बताया कि सुभद्रा और 3 वर्षीय मृतक मासूम के पिता मुकेश पूर्व में पड़ोसी थे। इस दौरान उनके बीच अवैध संबंध थे, लेकिन घटना दिनांक 19 दिसंबर 2017 से करीब एक डेढ़ साल पहले मुकेश ने सुभद्रा के पास आना-जाना और रुपयों की मदद देना बंद कर दिया था। दरअसल परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास ने भी कोर्ट में दिए बयान में यह स्पष्ट किया कि पल्लवी और सुभद्रा नाम की कोई महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं हैं। एफएसएल रिपोर्ट में जहर से मासूम की मौत होने की पुष्टि हुई। न्यायालय ने सुभद्रा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

सुभद्रा द्वारा संपर्क करने की कोशिश करने पर भी मुकेश उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। इसकी मुकेश ने कई बार सुभद्रा के पति से शिकायत भी की, लेकिन सुभद्रा मुकेश को अपने वश में करना चाहती थी। इस कारण उसने बैतूल जिले के पांडर निवासी झुगरू नामक व्यक्ति से संपर्क किया और उसे पति व बच्चों को वश में करने के लिए तंत्र क्रिया करने को कहा। झुगरू ने गेहूं और जड़ी बूटियों की 5 पुड़िया बनाकर उसे दी इस गलत काम में सहयोग करने के लिए सुभद्रा ने अपने गुरु भाई चंद्रप्रकाश की किशोरी बेटी पल्लवी को राजी किया था।

आराेपी सुभद्रा और सहयोगी पल्लवी जहर देते समय सीसीटीवी फुटेज में हो गईं थी कैद : 19 दिसंबर 2017 को दोपहर में करीब 12.40 बजे सुभद्रा और पल्लवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकर मुकेश के घर पहुंची। जहां मुकेश की पत्नी से कहा कि बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना है। पल्लवी ने मृतिका मासूम की मां ग्यारसी बाई के सामने पोलियो की दवा में जहर मिलाकर पिला दिया मौके पर सुभद्रा भी मौजूद थी, दवा पिलाने के बाद मासूम की तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसे इलाज के लिए खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे उसकी मौत हो गई पल्लवी और सुभद्रा घटना को अंजाम देते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी।