बलरामपुर,अंबिकापुर (छग)। औषधि निरीक्षक ने पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम त्रिशुली में बेलवादामर बाजार में स्थित रमेश गुप्ता के क्लीनिकनुमा मकान पर औचक निरीक्षण किया। क्लीनिक में विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां पाई गई। रमेश गुप्ता इन दवाओं की बिक्री के संबंध में या चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण-पत्र नहीं दिखा पाए। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) एवं 27(बी) 2 का उल्लंघन पाए जाने पर मौके से बरामद एलोपैथिक दवाइयों को जब्त कर लिया। साथ ही दो सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर लैब में भेजे गए हंै। ज्ञातव्य है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के औषधि विक्रय किए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत अधिकतम पांच वर्ष की सजा एवं जब्त की गई दवाओं के मूल्य का तीन गुना जुर्माने का प्रावधान है।