बीकानेर। सांगलपुरा स्थित एक दवा दुकानदार को उपभोक्ता को बिल नहीं देना भारी पड़ गया। दवा विक्रेता के सेवा नियमों के विपरीत कार्य करने पर सहायक औषधि नियंत्रक ने फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया। औषधि नियंत्रक अधिकारियों ने बताया कि दवा दुकान न्यू फौजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का निरीक्षण किए जाने के दौरान दवाओं का बिल प्रस्तुत नहीं किया था। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक के अनुसार डूंगर कॉलेज के पास फर्र्म में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फर्म संचालक नियमों की पालना भी नहीं कर रहा था। संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर फर्म के लाइसेंस को पांच दिन के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि 16 से 20 मार्च तक रहेगी। सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि किसी भी दवा की दुकान से दवा खरीदते समय उपभोक्ता बिल की मांग जरूर करें, ताकि भविष्य में उसकी जरूरत पडऩे पर उसे काम लिया जा सके। उन्होंने बताया कि कई बार दुकान से एक्सपायर्ड दवा मिलने या उसके दुष्प्रभाव के बाद बिल नहीं होने से विभाग कार्रवाई करने में असमर्थ होता है।