रांची। मेडिकल स्टोर पर अब जेनेरिक दवाओं का अलग काउंटर बनाना जरूरी होगा। इस काउंटर के संचालन के लिए अलग से स्टाफ भी रखना होगा। साथ ही काउंटर पर यह स्पष्ट लिखना होगा कि यहां जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हैं। यह निर्देश ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। इन निर्देशों का सभी दवा दुकानदारों को पालन करना जरूरी होगा।

बता दें कि दवा दुकानदार जेनेरिक दवाएं रखते हैं और उको बेचते भी हैं। लेकिन दुकानदार मरीजों को यह नहीं बताते हैं कि उनकी दी गई दवा जेनेरिक है। जानकारी न होने से लोगों को सस्ती दवाएं नहीं मिल पाती हैं।

डीटीएबी व डीसीसी की बैठक में आदेश जारी

इस बारे में ड्रग कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया डॉ एस ईश्वरा रेड्डी की अध्यक्षता में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) व डीसीसी की बैठक हुई। बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि दवा दुकानदारों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। नई व्यवस्था का निर्णय देश के सभी औषधि निदेशालय, सीजीएचएस को भेजा जाएगा। निदेशालय के माध्यम से राज्य के दवा विक्रेताओं को सूचित करने को कहा गया है और

दवा दुकानदारों को जेनेरिक दवा के लिए अलग काउंटर बनाने के निर्देष दिए हैं।
इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर ऋतु सहाय ने बताया कि आदेश मिल गया है। राज्य के सभी दवा दुकानदारों को अधिसूचना की कॉपी भेजी जाएगी और दुकानदारों को आदेश का पालन करने के लिए कहा जाएगा।