सागर (मप्र)। जिला औषधि प्रशासन ने फॉर्मासिस्ट की उपस्थिति के बगैर दवा बेचने पर एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास स्थित श्री महाकाल मेडिकल स्टोर का लाइसेंस विकास तिवारी के नाम से बताया गया है। जानकारी अनुसार जिला प्रशासन के औषधि निरीक्षक ने दो महीने पहले इस मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। तब दुकान में महेंद्र बंसल नामक व्यक्ति मिला था। जबकि नियमानुसार वहां फार्मासिस्ट दीपक सेन को मौजूद रहना था। इसके अलावा मौके पर लाइसेंसधारी विकास तिवारी भी मौजूद नहीं थे। दस्तावेजों की जांच करने पर अधिकांश मेमो खाली और बिना जारी किए हुए मिले। आखिरी मेमो में बंसल के हस्ताक्षर थे। केस दर्ज करने के बाद जब मेडिकल संचालक को सुनवाई का अवसर दिया तो फार्मासिस्ट सेन ने बताया कि वह अलग मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है। शाखा के अधिकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। औषधि प्रशासन विभाग ने आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को दवाओं की खरीद-बिक्री तत्काल बंद कर स्टोर में मौजूद दवाओं का जल्द से जल्द निपटारा करने को कहा है।