मैनपुरी। औषधि निरीक्षक कार्यालय में दवा बिक्री के बिल प्रस्तुत न करने पर दो मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। एक जुलाई को उप जिलाधिकारी भोगांव के नेतृत्व में इन मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालक दवा बिक्री के बिल नहीं दिखा सके थे। सात दिन की मोहलत के बाद भी बिल उपलब्ध न कराने पर ये कार्रवाई की गई है।
साथ ही इसकी रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा को भी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है। औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने बताया कि बिना बिल दवा की खरीद और बिक्री अवैध है। कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक अगर ऐसा करता है तो उसके विरुद्घ कार्रवाई की जाएगी।
भोगांव कस्बे में संचालित दो मेडिकल स्टोर पर एक जुलाई को एसडीएम सुधीर कुमार के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल नेबड़ा बाजार में संचालित न्यू न्यू वसू मेडीकल स्टोर और हाजी मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। इस दौरान दवा की बिक्री के बिल मेडिकल स्टोर संचालक नहीं दिखा सके थे। इस पर उन्हें एक सप्ताह में बिल उपलब्ध कराने की मोहलत दी गई थी। इसके बाद भी बिल नहीं दिखाने पर औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने दोनों को नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी है।