लाइसेंस के बिना चलते मिले नर्सिंग होम, चार पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना

भिलाई। लाइसेंस के बिना चलते मिलने पर दुर्ग जिले में चार नर्सिंग होम के संचालन पर रोक लगा दी गई है। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर आरोपी चारों नर्सिंग होम संचालकों पर 20-हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है।

इन नर्सिंग होम पर की कार्रवाई

जानकारी अनुसार जिले के श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर पावर हाउस भिलाई, डॉ. रीता चाबा क्लीनिक पावर हाउस भिलाई, साई मेडिकल स्टोर्स डॉ ज्ञानेश मिश्रा न्यू बसंत टॉकिज के पास सुपेला भिलाई एवं एसबीएस हॉस्पिटल विजय कॉम्प्लेक्स केम्प-02 पावर हाउस भिलाई सहित चार नर्सिंग होम पर यह कार्रवाई की गई। इन संस्थाओं के संचालकों को नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के अनुसार, उन्होंने लाइसेंस प्राप्त होने तक उपरोक्त चारों संस्थाओं को बंद रखने के भी निर्देश दिए है।

जांच दल ने किया औचक निरीक्षण

बता दें कि प्रावधानों के परिपालन के लिए गठित जांच दल ने शहर में औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान एस.बी.एस. हॉस्पिटल में मेडिकल डॉयरेक्टर उपलब्धता नहीं मिला। जांच दल के मांगने पर उससे संबंधित दस्तावेज संस्था संचालक उपलब्ध नहीं करवा पाया। चिकित्सकीय संस्थान में केवल एक एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त मिला। जबकि 20 बेड हॉस्पिटल संचालन के लिए मानक रूप से 3 एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति जरूरी है।

ये मिली कमियां

नगर पालिका निगम भिलाई को जांच में पता चला कि संबंधित संस्था के लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है। अस्पताल परिसर में उपलब्ध फार्मेसी में फार्मासिस्ट भी नहीं था। इसके अलावा, एक्स-रे टेक्नीशियन भी नियुक्त नहीं है। वहीं, महिला एवं पुरुष मरीजों के लिए वाशरूम भी अलग -अलग नहीं बनाए गए थे। ई.सी.यू. और अस्पताल में कार्यरत स्टाफ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं मिले हैं।

इसी प्रकार, डॉ. रीता चाबा क्लीनिक पावर हाउस भिलाई, श्री साई मेडिकल स्टोर्स एवं श्रीमन डायग्नोस्टिक सेंटर लैब अंतर्गत डॉ सुमन राव क्लीनिक का संचालन नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के अनुरूप नहीं मिला। इन्हें नर्सिंग होम एक्ट 2010 व 2013 के उल्लंघन के रूप में पाया गया है।

लाइसेंस मिलने तक बंद रहेगा संचालन

चारों नर्सिंग होम को आदेश दिए गए हंै कि जुर्माना राशि नोटिस जारी होने के 5 दिन के भीतर जमा करवानी होगी। इसके लिए सुपरवाईजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट डिस्ट्रिक्ट दुर्ग के नाम पर बैंक ड्रॉफ्ट बनवाकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा करवाना होगा। जब तक इन नर्सिंग होम का लाइसेंस रिन्यू नहीं हो जाता, तब तक इनका संचालन बंद रखना होगा।

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