चंबा (हप्र)। कोर्ट ने बिना लाइसेंस के दवाइयां बेचने के दोषी दवा विक्रेता को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए आर्थिक दंड अदा करने का भी आदेश दिया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को चार महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर नरेंद्र ठाकुर ने 30 जून 2016 को टीम के साथ भरमौर में निरीक्षण किया। इस दौरान जीवन कुमार निवासी भरमौर के मेडिकल स्टोर पर दबिश दी गई। जांच के दौरान पाया गया कि विक्रेता बिना लाइसेंस के दवाइयां बेच रहा था। दुकानदार दवा बेचने के बारे में कोई दस्तावेज भी नहीं दिखा पाया। इसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा के तहत चालान कोर्ट में पेश किया गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने दोषी दुकानदार को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है।