दमोह। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मरीजों की पहचान करने के लिए एक नया आदेश जारी हुआ है। अब मेडिकल स्टोर्स से बिना पहचान व पते के दवा नहीं दी जाएगी। कलेक्टर तरुण राठी के अनुसार अगर दवा दी जाती है, तो संबंधितों का नाम, पता स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाए। जिस दवा दुकान द्वारा जानकारी नहीं दी जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह आदेश स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को देकर उसका पालन कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सर्दी-बुखार का मरीज अन्य संस्थाओं में चेक कराता है तो उनका पूरा फॉलोअप लिया जाए और जिनका स्वास्थ खराब होने की जानकारी मिलती है, उनका चेकअप कराया जाये। उनका परीक्षण मेडिकल टीम सुनिश्चित करेगी।
जिन मरीजों ने दवा ली है, उनके घर के बाहर पांच दिन का होम क्वारंटाइन पोस्टर लगाया जाये और फॉलोअप लिया जाये। मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला बाल विकास को दी जाएगी, जिनके द्वारा होम क्वारंटाइन सुनिश्चित किया जाएगा और टेलीमेडिशन द्वारा फॉलोअप के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएमएचओ डॉ. संगीता त्रिवेदी, सिविल सर्जन डॉ. तुलसा ठाकुर सहित नोडल अधिकारी मौजूद थे।