नई दिल्ली : केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की एक विशेषज्ञ समिति ने देश में कोविड की दवा मोलनुपीराविर की आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की सिफारिश की. आधिकारिक सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में दवा का उपयोग कोविड-19 के वयस्क मरीजों पर एसपीओ2 93 प्रतिशत के साथ किया जा सकेगा. उन मरीजों को यह दवा दी जा सकेगी जिनको बीमारी से बहुत ज्यादा खतरा हो.
डॉ रेड्डीज लैब ने सिपला, मिलान, टोरेंट, एमक्योर और सन फार्मा के साथ मिलकर आपात स्थिति में मोलनुपीराविर के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया है. उन्होंने इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज और परीक्षणों के परिणाम आदि को भी शामिल किया है.
सूत्र ने बताया, कोविड-19 की आपात स्थिति और मेडिकल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समिति ने देश में आपात स्थिति में मोलनुपीराविर के नियंत्रित उपयोग के लिए दवा के उत्पादन और बिक्री की अनुमति देने की सिफारिश की है.
शर्तों के अनुसार, विशेषज्ञ डॉक्टरों के पर्चे पर ही दुकानों में यह दवा बेची जाए. इस दवा का उपयोग 18 साल से कम आयु के लोगों पर नहीं किया जा सकेगा.