चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के रिमोट अथवा डिफिकल्ट एरिया में काम करने वाले डॉक्टरों को आगे उच्च शिक्षा के लिए इनसेंटिव देने के हरियाणा सरकार के फैसले को सही माना है। जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राजबीर सेहरावत की खंडपीठ ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया।
एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों की तरफ से याचिका दायर कर हरियाणा सरकार की 17 जनवरी की अधिसूचना पर सवाल उठाया गया था, जिसमें राज्य सरकार ने अलग-अलग जिलों के 46 ब्लॉक्स को रिमोट एरिया मानते हुए सरकार की योजनाओं में यहां काम करने वाले इन सर्विस एमबीबीएस डॉक्टरों को इनसेंटिव देने का फैसला लिया गया। याचिका में कहा गया कि सरकार का यह फैसला गलत है जिसे खारिज किया जाए। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2000 के तहत राज्य सरकार को अधिकार है कि वह इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए इनसेंटिव देने की स्कीम शुरू कर सकती है।