अम्बाला। ड्रग लाइसेंस लेने और नवीनीकरण के लिए एक अप्रैल, 2019 से लागु होने वाली नई नियमावली फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बता दें कि पंजाब कैमिस्ट एसोसिएशन (पीसीए) के अध्यक्ष सुरेंद्र दुग्गल व महासचिव जीएस चावला की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम स्वास्थ्य मंत्री से मिली थी और उन्हें 1 अप्रैल 2019 से लागू होने जा रही नई दवा लाइसेंस नियमावली के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नई नियमावली से पंजाब के दवा व्यवसायियों के कार्य करने में अत्याधिक कठिनाइयां पैदा होंगी। इससे प्रदेशभर में दवा व्यवसायियों पर असमंजस की स्थिति तलवार बनकर लटकी हुई है कि ना जाने कब औषधि प्रशासन के माध्यम से उनकी दुकानों पर तालाबंदी हो जाए तथा परिवार रोजी-रोटी को मोहताज हो जाए। पीसीए पदाधिकारियों की याजना पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महेन्द्र ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए कि बिना ज्ञानवर्धन किए ये नियम लागू न करें। पहले सभी जिलों में सेमिनार कर सभी दवा व्यवसाइयों को शिक्षित करें, फिर इन नियमों को लागु करने से पूर्व पीसीए के पदाधिकारियों से बैठक कर विचार करेंगे ताकि नियम सुगमता से सभी के हित देख कर लागु किये जा सकें। राज्यभर के दवा व्यवसाइयों ने स्वास्थ्य मंत्री व पीसीए के पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया।