सिरसा (हरियाणा)। प्रतिबंधित दवा की तस्करी के दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई। नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी मामले में आरोपी युवक को 10 साल कैद के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
यह है मामला
सीआईए पुलिस 28 दिसंबर 2020 को गश्त के दौरान गांव डबवाली में मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस ने एक स्कूटी सवार युवक को रोका। स्कूटी की तलाशी ली तो उसमें से प्रतिबंधित दवा की 2550 गोलियां बरामद हुई। पूछताछ करने पर स्कूटी सवार युवक की पहचान नरेंद्र कुमार उर्फ सोनू पुत्र तरसेम लाल निवासी गांव पीरखाना मंडी डबवाली के रूप में हुई।
इसके बाद पुलिस ने नरेंद्र के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने आरोपी नरेंद्र को तस्करी करने का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।